₹10,000 से कम की GST डिमांड पर नोटिस नहीं: नई पेनल्टी सीमा क्या है?

No notice below ₹10,000, and the general penalty cut from ₹25,000 to ₹10,000

Note (what to write):
काउंसिल की सिफ़ारिश बताएँ: ₹10,000 से कम की कुल मांग (CGST+SGST+IGST+Cess) पर कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा जाएगा। सामान्य पेनल्टी (धारा 125) अधिकतम ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 होगी। गैर-फ्रॉड मामलों में जल्दी भुगतान पर 5% पेनल्टी लगेगी। एक उदाहरण जोड़ें, जैसे ₹8,000 की मांग। साफ़ लिखें कि टैक्स फिर भी देना पड़ेगा, सिर्फ़ नोटिस और मुकदमेबाज़ी घटेगी। लागू होने की तारीख अधिसूचना से जाँचें।

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