Last Date of filing GSTR-1 in Hindi
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था ताकि देश भर में एक समान टैक्स सिस्टम लागू किया जा सके। जीएसटी रेजीम के तहत जीएसटी से पंजीकृत व्यवसायों को GSTR 1, और GSTR 3B जैसी नियमित रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होती है। GSTR 1 वह रिटर्न है जिसे व्यवसायों को उनके बाहरी आपूर्तियों की रिपोर्ट करने के लिए फाइल करना होता है, अर्थात्, किसी विशेष टैक्स अवधि के दौरान की बिक्री की रिपोर्ट।
जीएसटीआर1 फाइल करने की अंतिम तिथि व्यवसाय की टर्नओवर के आधार पर भिन्न होती है। व्यवसायों के लिए जिनकी वार्षिक टर्नओवर INR 1.5 करोड़ तक होती है, उनकी रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी तिमाही होती है और उन्हें उस तिमाही के अंत में अगले महीने के 13 तारीख तक अपना GSTR1 फाइल करना होता है। INR 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए फाइलिंग फ्रीक्वेंसी मासिक होती है और उन्हें अपना GSTR1 अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करना होता है।
व्यवसायों के लिए अपनी जीएसटीआर1 समय पर फाइल करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी दंड या बकाया कर के लिए ब्याज से बचा जा सके। रिटर्न समय पर न भरने से इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक करने से व्यवसाय के cash flow को बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
व्यवसायों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी जीएसटीआर-1 को समय पर फाइल करें ताकि कोई भी दंड न हो और उनके व्यवसाय का सहज चलन सुनिश्चित हो। कार्यक्रम तारीखों का ट्रैक रखना और अंतिम तिथि से पहले ही रिटर्न फाइल करना सलाह दी जाती है ताकि कोई भी अंतिम-समय में भागदौड़ न हो।