What is a casual taxable person in GST India (in Hindi)
भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) के संदर्भ में, एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति (Casual Taxable Person) एक ऐसे व्यक्ति या व्यावसायिक इकाई को संदर्भित करता है जो कभी-कभी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लेनदेन करता है, लेकिन व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है।
जीएसटी के तहत, एक कर योग्य व्यक्ति को आम तौर पर जीएसटी पहचान संख्या (GSTIN) पंजीकृत करने और प्राप्त करने की आवश्यकता होती है यदि उनका वार्षिक कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक हो। हालांकि, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति (Casual Taxable Person), क्योंकि वे आंतरायिक या दुर्लभ लेनदेन ( intermittent or infrequent transactions) में संलग्न हैं, पंजीकरण के लिए नियमित मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं।
आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों में प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, या इसी तरह के आयोजनों में भाग लेने वाले व्यक्ति या व्यवसाय शामिल हो सकते हैं जहाँ वे कभी-कभी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। चूंकि उनके पास व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए उन्हें मानक जीएसटी पंजीकरण और अनुपालन आवश्यकताओं के अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे व्यक्तियों या व्यवसायों की सुविधा के लिए, भारत में जीएसटी कानून “आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति (Casual Taxable Person)” नामक एक अलग पंजीकरण श्रेणी प्रदान करता है। वे घटना की अवधि या विशिष्ट अवधि के दौरान अपने कर दायित्वों को पूरा करने के लिए अस्थायी जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जिसके दौरान वे कर योग्य आपूर्ति करते हैं।
आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों (Casual Taxable Person) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया नियमित जीएसटी पंजीकरण के समान है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज जमा करना और लागू शुल्क का भुगतान शामिल है। हालांकि, आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों को अवधि प्रदान करने की आवश्यकता होती है और वे अधिकतम दिनों की संख्या का अनुमान लगाते हैं जो उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को पूरा करेंगे।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों (Casual Taxable Person) के कुछ अनुपालन दायित्व हैं, जैसे कर चालान जारी करना, जीएसटी एकत्र करना और जमा करना, और उनके पंजीकरण की अवधि के लिए आवधिक रिटर्न दाखिल करना। इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप दंड या अन्य कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
कुल मिलाकर, जीएसटी इंडिया में आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति (Casual Taxable Person) की अवधारणा जीएसटी कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए कभी-कभी लेनदेन में भाग लेने के लिए व्यवसाय के निश्चित स्थान के बिना व्यक्तियों (Individuals) या व्यवसायों (Businesses) को अनुमति देती है।