ITC और Non-ITC दरों का GST पर प्रभाव: होटल और रेस्टोरेंट के लिए एक विश्लेषण

Difference between ITC and non-ITC rates for hotels and restaurants under GST in Hindi

आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो वह तंत्र है जो करदाताओं को उनकी खरीद पर भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट का दावा करके अपनी कर देनदारी को कम करने की अनुमति देता है। गैर-आईटीसी का मतलब है कि करदाता अपनी खरीद पर किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं।

जीएसटी के तहत, होटल और रेस्तरां आईटीसी का दावा करने के विकल्प के बिना या तो 5% जीएसटी दर के अधीन हैं या आईटीसी दावों के साथ 18% जीएसटी दर के अधीन हैं।

लागू दर होटल या रेस्तरां के स्थान और प्रकृति पर निर्भर करती है, जिसमें यह कारक भी शामिल हैं जैसे कि यह अकेला है या होटल के भीतर स्थित है, यह शराब परोसता है या नहीं, और यह वातानुकूलित (Air conditioned) है या नहीं।

निम्नलिखित तालिका होटल और रेस्तरां के लिए जीएसटी दरों और आईटीसी पात्रता का सारांश प्रस्तुत करती है:

होटल या रेस्टोरेंट के प्रकारजीएसटी दरआईटीसी पात्रता
रेलवे/आईआरसीटीसी5%नहीं
टेकअवे सहित स्टैंडअलोन रेस्तरां (Standalone restaurants, including takeaway)5%नहीं
स्टैंडअलोन आउटडोर कैटरिंग सेवाएँ या भोजन वितरण सेवा (Standalone outdoor catering services or food delivery service)5%नहीं
होटलों के भीतर रेस्तरां (जहां कमरे का किराया 7,500 रुपये से कम है)5%नहीं
होटलों के भीतर सामान्य/समग्र आउटडोर खानपान (जहां कमरे का किराया 7,500 रुपये से कम है) – Normal/composite outdoor catering within hotels (where room tariff is less than Rs 7,500)5%नहीं
होटलों के भीतर रेस्तरां (जहां कमरे का किराया 7,500 रुपये से अधिक या उसके बराबर है)18%हाँ
ए/सी के साथ या उसके बिना फ़ाइन-डाइनिंग रेस्तरां18%हाँ
Cloud – Kitchen18%हाँ
होटलों के भीतर सामान्य/समग्र (Normal/composite) आउटडोर खानपान (जहां कमरे का किराया 7,500 रुपये से अधिक या उसके बराबर है)18%हाँ
शराब परोसने वाला रेस्तरां18%हाँ

स्रोत: GST on Restaurants, Hotels, Fine-Dining Restaurants & Cloud-Kitchens

जैसा कि आप देख सकते हैं, होटल और रेस्तरां जो 18% जीएसटी दर के अधीन हैं, कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, अपने इनपुट और इनपुट सेवाओं पर आईटीसी का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, जो होटल और रेस्तरां 5% जीएसटी दर के अधीन हैं, वे आईटीसी का दावा नहीं कर सकते, भले ही वे जीएसटी के तहत पंजीकृत हों।

(As you can see, the hotels and restaurants that are subject to the 18% GST rate can claim ITC on their inputs and input services, subject to certain conditions and restrictions. However, the hotels and restaurants that are subject to the 5% GST rate cannot claim ITC, even if they are registered under GST.)

मुझे उम्मीद है कि इससे आपको होटल और रेस्तरां के लिए आईटीसी और गैर-आईटीसी दरों के बीच अंतर समझने में मदद मिलेगी।

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