भारत में शून्य जीएसटीआर-1 फ़ाइल करने का तरीका

File Nil GSTR1 in India (in Hindi), शून्य जीएसटीआर-1 फ़ाइल करने के लाभ और महत्व, How to File a Nil GSTR-1 on the GST Portal?

भारत में शून्य GSTR1 दाखिल करना

GSTR-1 एक मासिक या त्रैमासिक रिटर्न है जिसमें GST के तहत पंजीकृत करदाता द्वारा किए गए सभी बाहरी आपूर्तियों (Outward Supplies) का विवरण होता है। बाहरी आपूर्तियों में कर योग्य और मुक्त आपूर्तियाँ शामिल हैं। हर पंजीकृत करदाता को GSTR-1 दाखिल करना होता है, भले ही महीने या तिमाही में कोई बाहरी आपूर्ति (Supply या Sale) न हो। ऐसे मामलों में, एक शून्य GSTR-1 दाखिल करना होता है।

शून्य GSTR-1 क्या है?

शून्य GSTR-1 एक ऐसा रिटर्न है जो घोषणा करता है कि करदाता ने करावधि के दौरान कोई बाहरी आपूर्ति नहीं की है। कोई करदाता शून्य GSTR-1 प्रस्तुत कर सकता है, अगर:

  • उसने कोई प्राप्ति पत्र (invoice)  या सप्लाई (supply)  का प्रमाणपत्र (bill)  नहीं  जारी  किया  हो
  • उसने  भविष्य  की  सप्लाइज (supplies)  के  लिए  कोई  प्रारंभिक  (advance)  पेमेंट (payment)
    नहीं प्राप्त की हो
  • उसने कोई  निर्यात (export) या deemed निर्यात (export) नहीं किया हो

GST पोर्टल पर शून्य GSTR-1 कैसे प्रस्तुत करें?

जीएसटी पोर्टल पर शून्य जीएसटीआर-1 फ़ाइल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. जीएसटी वेबसाइट पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें।
  2. सेवाओं के तहत ड्रॉपडाउन मेनू से रिटर्न डैशबोर्ड का चयन करें।
  3. ड्रॉपडाउन मेनू से फ़ाइल करने का महीना और वर्ष चुनें।
  4. जीएसटीआर-1 टाइल के तहत, ‘ऑनलाइन तैयार करें’ पर क्लिक करें।
  5. जीएसटीआर-1 सारांश उत्पन्न करें’ पर क्लिक करें।
  6. चेकबॉक्स का चयन करें और ‘पूर्वावलोकन’ पर क्लिक करें।
  7. जमा करें’ पर क्लिक करें।
  8. अपनी रिटर्न को DSC या EVC का उपयोग करके फ़ाइल करें।
  9. एक पुष्टि संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि रिटर्न फ़ाइल की गई है।

वैकल्पिक रूप से, करदाता पंजीकृत मोबाइल नंबर से भी शून्य जीएसटीआर-1 फ़ाइल कर सकता है। एसएमएस का प्रारूप यह है:

NIL R1 GSTIN TaxPeriod

उदाहरण के लिए: NIL R1 07AAACX0892K1ZS 072021

एसएमएस को 14409 पर भेजना होगा। एक कोड के साथ एक पुष्टि संदेश प्राप्त होगा। करदाता को उत्तर देना होगा जिसमें 30 मिनट के भीतर CNF R1 कोड दिया जाना होगा फ़ाइल की पुष्टि करने के लिए।

शून्य जीएसटीआर-1 फ़ाइल करने के लाभ क्या हैं?

करदाताओं के लिए शून्य जीएसटीआर-1 फ़ाइल करने के कुछ लाभ होते हैं, जैसे:

देरी से फ़ाइल करने या न करने के लिए लेट फ़ीस और जुर्मानों से बचाने में मदद करता है।

ग्राहकों और आपूर्ति कर्मियों के बीच compliance रेटिंग और अच्छी इमेज को बनाए रखने में मदद करता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड को सहजता से प्राप्त करने में मदद करता है।

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