जीएसटी नोटिफिकेशंस के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण और उनका महत्व

GST Notifications: What You Need to Know (in Hindi)

सामान और सेवा कर (GST) एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसने भारत में कई केंद्रीय और राज्य करों को बदल दिया है। GST सामान और सेवाओं की आपूर्ति पर मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों पर लगाया जाता है। GST का प्रशासन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और राज्य कर प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

जीएसटी अधिसूचनाएं सीबीआईसी और राज्य कर प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी की जाती हैं ताकि करदाताओं और अन्य हितधारकों को जीएसटी कानून, नियम, विनियमन, प्रपत्र, दरें, प्रक्रियाएं आदि में किए गए परिवर्तनों के बारे में सूचित किया जा सके। जीएसटी अधिसूचनाएं आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होती हैं और सीबीआईसी की वेबसाइट और जीएसटी पोर्टल पर भी उपलब्ध होती हैं।

जीएसटी नोटिफिकेशंस उनके उद्देश्य और दृष्टिकोण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। कुछ आम जीएसटी नोटिफिकेशंस के प्रकार हैं:

  1. केंद्रीय कर नोटिफिकेशंस: ये नोटिफिकेशंस 2017 के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (सीजीएसटी एक्ट) के तहत सीबीआईसी द्वारा जारी की जाती हैं। ये सीजीएसटी के विभिन्न पहलुओं जैसे पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान, रिफंड, ऑडिट, मूल्यांकन, अपील इत्यादि से संबंधित होती हैं।
  2. एकीकृत कर नोटिफिकेशंस: ये नोटिफिकेशंस 2017 के एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (आईजीएसटी एक्ट) के तहत सीबीआईसी द्वारा जारी की जाती हैं। ये आईजीएसटी के विभिन्न पहलुओं जैसे कर लगाना, वसूली, बाँट, निपटान इत्यादि से संबंधित होती हैं।
  3. संघ राज्य कर अधिसूचनाएं: ये अधिसूचनाएं सीबीआईसी द्वारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 (सीजीएसटी एक्ट) के तहत जारी की जाती हैं। इनमें सीजीएसटी के विभिन्न पहलुओं जैसे पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान, रिफंड, ऑडिट, मूल्यांकन, अपील आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित किया जाता है।
  4. दर अधिसूचनाएं: ये अधिसूचनाएं सीबीआईसी द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत भिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू करने वाली कर दरों की अधिसूचना होती हैं। वे समय-समय पर कर दरों में किसी भी परिवर्तन या छूट की भी अधिसूचना भी जारी करते हैं।
  5. मुआवजा सेस अधिसूचनाएं: ये अधिसूचनाएं सीबीआईसी द्वारा राज्यों को मुआवजा देने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले एक विशेष कर जैसे मुआवजा सेस से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे कर लगाना, जमा करना, वितरण आदि से संबंधित होती हैं। मुआवजा सेस को सीजीएसटी के लागू होने से हुए किसी भी राजस्व की हानि के लिए लगाया जाता है।
  6. सर्कुलर: ये सीबीआईसी द्वारा सीजीएसटी कानून, नियम या अधिसूचनाओं के व्याख्या या कार्यान्वयन से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों या संदेहों को स्पष्ट करने के लिए जारी किए जाते हैं। वे टैक्स अधिकारियों या करदाताओं को सीजीएसटी से संबंधित विभिन्न मामलों पर मार्गदर्शन या निर्देश भी प्रदान करते हैं।
  7. आदेश: ये सीबीआईसी द्वारा सीजीएसटी अनुपालन या प्रक्रिया से संबंधित किसी भी नियत तिथियों या समय-सीमाओं को बढ़ाने या संशोधित करने के लिए जारी किए जाते हैं। वे करदाताओं या कर अधिकारियों को कुछ कठिनाई या मुश्किल के मामलों में राहत या आराम भी प्रदान करते हैं।

कुछ हाल की जीएसटी अधिसूचनाओं में से कुछ जो सीबीआईसी द्वारा जारी की गई हैं, उनमें से हैं:

  1. अधिसूचना संख्या 10/2023-केंद्रीय कर दिनांक 10-मई-2023: यह अधिसूचना 1 जून 2023 से राशि कुल घूमावदार 5 करोड़ रुपए से अधिक वाले करदाताओं के लिए ई-इनवॉइसिंग को लागू करने का प्रयास करती है।
  2. अधिसूचना संख्या 05/2023-केंद्रीय कर (मूल्य) दिनांक 09-मई-2023: यह अधिसूचना अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (मूल्य) दिनांक 28.06.2017 को संशोधित करने का प्रयास करती है ताकि कोविड-19 संबंधित मेडिकल सप्लाइज पर 5% जीएसटी की छूट दिनांक 30 सितंबर 20231 तक बढ़ाई जाए।
  3. अधिसूचना संख्या 05/2023-एकीकृत कर (मूल्य) दिनांक 09-मई-2023: यह अधिसूचना अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (मूल्य) दिनांक 28.06.2017 को संशोधित करने का प्रयास करती है ताकि कोविड-19 संबंधित मेडिकल सप्लाइज पर 5% आईजीएसटी की छूट दिनांक 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाई जाए।
  4. अधिसूचना संख्या 05/2023-यूनियन टेरिटोरी टैक्स (दर) दिनांक 09-मई-2023: यह अधिसूचना अधिसूचना संख्या 11/2017-यूनियन टेरिटोरी टैक्स (दर) दिनांक 28.06.2017 को संशोधित करने के लिए है, ताकि कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा आपूर्तियों पर 30 सितंबर 2023 तक 5% की रियायती दर को बढ़ावा दिया जाए

GST अधिसूचनाएं जीएसटी अनुपालन या लेन-देन में संलग्न अन्य हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना स्रोत होती हैं। वे सीबीआईसी द्वारा जारी नवीनतम जीएसटी अधिसूचनाओं से अपडेट रहना चाहिए।

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