Zomato पर अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाएं? GST की समझ और सही हिसाब

GST for Restaurants Selling Through Zomato in Hindi How to Apply GST on Food Sold Through Zomato? Learn Two Simple Methods in Hindi, ज़ोमैटो के माध्यम से बेचने वाले रेस्तरां के लिए जीएसटी

ज़ोमैटो भारत में अग्रणी ऑनलाइन खाद्य वितरण प्लेटफार्मों में से एक है, जो देश भर के हजारों रेस्तरां के साथ लाखों ग्राहकों को जोड़ता है। हालाँकि, कई रेस्तरां मालिक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि ज़ोमैटो के माध्यम से अपनी बिक्री पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कैसे लागू किया जाए।

जीएसटी नियमों के अनुसार, रेस्तरां को अपने भोजन और पेय पदार्थों पर बिना किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के 5% जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि वे अपने व्यवसाय को चलाने के लिए किए गए खर्चों, जैसे किराया, बिजली, कच्चे माल आदि पर किसी भी कर कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।

हालाँकि, जब रेस्तरां अपना खाना ज़ोमैटो के माध्यम से बेचते हैं, तो उन्हें प्लेटफ़ॉर्म को कमीशन भी देना पड़ता है, जो ऑर्डर मूल्य का 15% से 25% तक होता है। यह कमीशन भी 18% जीएसटी के अधीन है, जो ज़ोमैटो द्वारा रेस्तरां से लिया जाता है।

सवाल यह है कि रेस्तरां को ज़ोमैटो के माध्यम से अपनी बिक्री पर जीएसटी देनदारी की गणना कैसे करनी चाहिए?

ऐसा करने के दो संभावित तरीके हैं:

  • विधि 1: रेस्तरां ज़ोमैटो को दिए गए कमीशन को बेचे गए सामान की लागत (सीओजीएस, cost of goods sold (COGS) के हिस्से के रूप में मान सकता है, और पूरे ऑर्डर मूल्य (कमीशन सहित) पर 5% जीएसटी लगा सकता है।उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक ज़ोमैटो के माध्यम से एक रेस्तरां से 1000 रुपये का खाना ऑर्डर करता है , और रेस्तरां द्वारा ज़ोमैटो को 200 रुपये का कमीशन देना होगा, रु. का भुगतान करता है।  तो रेस्तरां रुपये पर 5% जीएसटी लगा सकता है। 1200 (1000+200), जो कि रु. रेस्टोरेंट को 60 रुपये चुकाने होंगे. ज़ोमैटो को कमीशन पर जीएसटी के रूप में 36 रु (200 का 18%), और अपनी बिक्री पर जीएसटी के रूप में 24 रुपये (1000 का 5%)। रेस्तरां की शुद्ध जीएसटी देनदारी रु. 60 – रु. 36 = रु. 24.

    The restaurant can treat the commission paid to Zomato as a part of its cost of goods sold (COGS), and charge 5% GST on the entire order value (including the commission). For example, if a customer orders food worth Rs. 1000 from a restaurant through Zomato, and the restaurant pays Rs. 200 as commission to Zomato, then the restaurant can charge 5% GST on Rs. 1200 (1000 + 200), which is Rs. 60. The restaurant will have to pay Rs. 36 as GST on the commission to Zomato (18% of 200), and Rs. 24 as GST on its own sale (5% of 1000). The net GST liability of the restaurant will be Rs. 60 – Rs. 36 = Rs. 24.
  • विधि 2: रेस्तरां ज़ोमैटो को दिए गए कमीशन को एक अलग सेवा के रूप में मान सकता है, और अपने स्वयं के बिक्री मूल्य (कमीशन को छोड़कर) पर 5% जीएसटी लगा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक  ज़ोमैटो के माध्यम से एक रेस्तरां से 1000 रुपये का खाना ऑर्डर करता है, और रेस्तरां रु. का भुगतान करता है। ज़ोमैटो को 200 रुपये का कमीशन देना होगा, तो रेस्तरां 1000 रुपये पर 5% जीएसटी लगा सकता है। , जो कि रु. रेस्टोरेंट को 50 रुपये चुकाने होंगे. ज़ोमैटो को कमीशन पर जीएसटी के रूप में 36 (200 का 18%), और रु। अपनी बिक्री पर जीएसटी के रूप में 50 (1000 का 5%)। रेस्तरां की शुद्ध जीएसटी देनदारी रु. 50 – रु. 36 = रु. 14.

    The restaurant can treat the commission paid to Zomato as a separate service, and charge 5% GST on its own sale value (excluding the commission). For example, if a customer orders food worth Rs. 1000 from a restaurant through Zomato, and the restaurant pays Rs. 200 as commission to Zomato, then the restaurant can charge 5% GST on Rs. 1000, which is Rs. 50. The restaurant will have to pay Rs. 36 as GST on the commission to Zomato (18% of 200), and Rs. 50 as GST on its own sale (5% of 1000). The net GST liability of the restaurant will be Rs. 50 – Rs. 36 = Rs. 14.

दोनों तरीके जीएसटी कानून के तहत वैध और स्वीकार्य हैं, और रेस्तरां अपनी सुविधा और पसंद के आधार पर किसी एक को चुन सकते हैं। हालाँकि, उन्हें ज़ोमैटो और उनके ग्राहकों के साथ अपने लेनदेन के लिए उचित रिकॉर्ड और चालान बनाए रखना चाहिए और तदनुसार अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

Disclaimer (अस्वीकरण) : यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें कोई कानूनी या कर सलाह शामिल नहीं है। ज़ोमैटो के माध्यम से बिक्री करने वाले रेस्तरां के लिए जीएसटी से संबंधित किसी भी विशिष्ट प्रश्न या मुद्दे के लिए कृपया अपने कर सलाहकार या एकाउंटेंट से परामर्श लें।

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