भारत में ऑनलाइन बिक्री के लिए जीएसटी के बारे में जानने योग्य महत्वपूर्ण बातें


Understanding GST Implications for Online Selling in India (in Hindi)

ऑनलाइन बिक्री भारत में व्यापार करने का एक लोकप्रिय और सुविधाजनक तरीका है, खास कर कोरोना के बाद। हालाँकि, ऑनलाइन विक्रेताओं को अपनी गतिविधियों के जीएसटी implications के बारे में पता होना चाहिए और relevant  नियमों का अनुपालन करना चाहिए। भारत में ऑनलाइन बिक्री के लिए जीएसटी के बारे में जानने के लिए यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

  • जीएसटी पंजीकरण:  ऑनलाइन विक्रेता जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करते हैं, उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकृत होने और जीएसटी पहचान संख्या (GSTIN) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। 40 लाख रुपये (सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए) और 20 लाख रुपये (उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए) की मूल छूट सीमा ऑनलाइन विक्रेताओं  पर लागू नहीं होती है । वे ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर तभी पंजीकरण कर सकते हैं, जब उनके पास वैध जीएसटीआईएन हो। हालाँकि, ऑनलाइन विक्रेता जो केवल छूट प्राप्त सामान बेचते हैं, उन्हें जीएसटी पंजीकरण  लेने की आवश्यकता नहीं है
  • आपूर्ति का स्थान:  ऑनलाइन विक्रेताओं को अपने सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह लागू जीएसटी की प्रकृति और दर को प्रभावित करता है। जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं पर कर वहीं लगाया जाता है जहां उनका उपभोग किया जाता है, न कि उनके मूल स्थान पर । यदि आपूर्ति का स्थान और आपूर्तिकर्ता का स्थान एक ही राज्य में हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होते हैं। यदि वे अलग-अलग राज्यों में हैं, तो आईजीएसटी लागू है । ऑनलाइन विक्रेताओं को विभिन्न प्रकार की आपूर्ति के लिए जीएसटी कानून के तहत निर्धारित आपूर्ति के स्थान के नियमों का पालन करना होगा।
  • चालान: ऑनलाइन विक्रेता अपनी आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान  करने के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें सभी आवश्यक विवरणों, जैसे जीएसटीआईएन, पता, उत्पाद विवरण, मात्रा, कर दर, देय कर इत्यादि के साथ खरीदारों को जीएसटी चालान जारी करना होगा । कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन विक्रेताओं की सुविधा के लिए अपने प्लेटफॉर्म से इनवॉइस जनरेट करने की सुविधा प्रदान करते हैं ।
  • स्रोत पर कर संग्रह (TCS) ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो ऑनलाइन बिक्री के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफ़ॉर्म के मालिक हैं, संचालित या प्रबंधित करते हैं, उन्हें उनके माध्यम से की गई कर योग्य आपूर्ति के शुद्ध मूल्य के 1% की दर से राशि एकत्र करने की आवश्यकता होती है। अन्य आपूर्तिकर्ता, जहां प्रतिफल उनके द्वारा एकत्र किया जाता है  । इस राशि को टीसीएस कहा जाता है और ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा सरकार को जमा किया जाता है।ऑनलाइन विक्रेता अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय इस राशि के क्रेडिट का दावा कर सकते हैं ।
  • अपवाद:  कुछ अपवाद हैं जहां ऑनलाइन विक्रेताओं के बजाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये अधिसूचित सेवाएँ हैं जैसे रेडियो-टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों का परिवहन; होटल, सराय, गेस्ट हाउस, क्लब, कैम्पसाइट्स में आवास; और हाउसकीपिंग के माध्यम से सेवाएं, जैसे प्लंबिंग, कारपेटिंग आदि । इन मामलों में, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को जीएसटी के तहत पंजीकरण करना होगा और लागू दरों पर कर का भुगतान करना होगा।

भारत में ऑनलाइन बिक्री एक आकर्षक और बढ़ता हुआ क्षेत्र है, लेकिन यह कुछ जीएसटी दायित्वों के साथ भी आता है।ऑनलाइन विक्रेताओं को इन पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए और किसी भी दंड या विवाद से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

Leave a Comment